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RBI Penalty on Banks: RBI ने पांच बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना, इनमें आपका तो नहीं है खाता

Reserve Bank Of India

Reserve Bank Of India

RBI Imposes Penalties: देश में केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने 5 सहकारी बैंकों पर अपने ग्राहक हितों के न‍ियमों को लागू करने में लापरवाही को लेकर भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी बयान में लापरवाही करने वाली बैंको पर कार्यवाही की बात कही गई हैं।

ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने पर लगाया जुर्माना

इसके अलावा ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड (Bharat Sahakari Bank Limited) पर 15 लाख रुपये का जुर्माना अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया गया है।

इन पर लगा जुर्माना

आरबीआई (RBI) का कहना हैं क‍ि बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक (State Co-operative Apex Bank) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

15 लाख का जुर्माना

ठाणे की भारत सहकारी बैंक लिमिटेड (Bharat Sahakari Bank Limited) पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक को हो रही परेशानी के चलते लगाया गया है।

इन बैंको पर 2-2 लाख का जुर्माना

आरबीआई ने झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (Rani Laxmibai Urban Co-operative Bank) पर 5 लाख रुपये, तमिलनाडु के तंजौर स्थित निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक (Nicholson Cooperative Town Bank) पर 2 लाख रुपये और राउरकेला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (The Urban Co-operative Bank) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्या होगा खाताधारकों पर असर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख, निकोल्सन कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख और द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। हालांकि बैंक खाताधारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंकों पर लगाई गई इस पेनेल्टी का असर खाताधारकों पर नहीं होगा। जिस तरह से बैंक के साथ उनका लेनदेन तल रहा था या लोन था वो वैसे ही चलता रहेगा।

पहले भी हुई कार्यवाही

केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा कि इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला बैंकिंग नियामक के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर लिया गया है। इससे पहले आरबीआई ने न‍ियमों के पालन में खामी के चलते 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था। इस विशाखापत्तनम को-ऑपरेटिव बैंक पर सबसे ज्‍यादा 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

आरबीआई करता रहता है कार्रवाई

आरबीआई समय-समय पर देश के सहकारी व अन्य बैंकों पर नियामकीय कार्रवाई करता रहता है। हालांकि ये बैंकिंग रेगुलेटर होने के तहत ये आरबीआई के कार्यक्षेत्र में आता है।

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