Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana )। इस योजना के तहत सरकार किसानों को मौसम की मार के चलते बर्बाद हुई फसलों का मुवावजा देती है। जी हां दोस्तों सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ लेकर प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल की भरपाई कर सकें और कर्ज से बच सकें। दोस्तों इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। कई शहरों में मानसून ने दस्तक भी दे दी है। कहीं बाढ़ तो कहीं अधिक बारिश की वजह से लाखों किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। ऐसे में यदि आप भी मौसम की मार झेल रहे हैं, तो सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) का लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में चलिए जानते हैं कि क्या है फसल बिमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) और इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
क्या है सरकार की ये (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana )
दोस्तों आपको बतादे की केंद्र सरकार की इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana )) है. देश के ज्यादातर हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और सूखे की वजह से किसानों की फसलें खराब होने की घटनाएं आती रहती हैं. ऐसे में फसल खराब होने पर किसानों को कफी नुकसान सहना पड़ता है. किसानों की इसी समस्या को हल करने और फसल खराब होने पर उनको मुआवजा देने के लिए सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया था.
कैसे मिलेगा मुआवजा
अगर आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है तो 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को इस बात की जानकारी देनी होगी. इसके बाद बीमा कंपनी आपके फसल का मुआयना करेगी. मुआयने के बाद आगे की प्रकिया शुरू होगी और किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी.
इस योजना के लिए कैसे करे रजिस्ट्रेशन
दोस्तों इसके लिए आपको राशन कार्ड, बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो, पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र (इसके लिए किसान ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड), अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी जैसे डॉक्युमेंट्स देने होंगे.
आपको बतादे की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा. वेबसाइट खोलते ही आपके सामने फार्मर्स कार्नर का टैब दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा. टैब पर क्लिक करते ही एक और टैब खुलेगा जहां आपको गेस्ट फार्मर वाले टैब पर जा कर क्लिक करना होगा.
आगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जहां आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी जिसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा. वेबसाइट पर जा कर आपको इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी भी मिल जाएगी, जिनमें से एक है बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर जहां आप अपने खेत का माप और फसल के प्रकार को डालने के बाद अपनी बीमा किस्त का आकलन कर सकते है. इसके लिए आपको वेबसाइट पर बीमा कैलकुलेटर के टैब पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आप अपनी बीमा की किस्त का आकलन कर पाएंगे.
इस योजना के लिए कितना देना होगा प्रीमियम
दोस्तों इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को बीमा किस्त की रकम भी देनी पड़ती है. हालांकि ये काफी कम है. बीमा के लिए किसानों को निर्धारित बीमा किस्त का भी भुगतान करना होता है. जिसके तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसद और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसद बीमा किस्त का भुगतान करना होता है. बाकी का भुगतान राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है.