PAN Card Alert: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके पैन कार्ड होल्डर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है। आयकर विभाग ने बताया है कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देश में अधिकांश पैन धारक पहले ही ऐसा कर चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है। PAN Card Alertf आयकर विभाग ने 17 जनवरी 2023 को एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी, “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। PAN Card Alert बहुत देर होने से पहले इसे लिंक करें. देर न करें, आज ही लिंक कर दें!” बता दें कि पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके बिना आयकर विभाग का कुछ भी काम नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों की वित्तीय जानकारी इस नंबर से ही दर्ज करता है। PAN Card Alert ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड तुरंत लिंक करा लेना चाहिए। आइए जानते हैं आप अपना पैन कार्ड अपने मोबाइल से कैसे लिंक कर सकते हैं।
1 अप्रैल से काम नहीं करेगा आपका पैन कार्ड
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार ऐसे सभी पैन कार्ड होल्डर जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना जरुरी है। ऐसा नही करने पर 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर आप अभी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये का लेट फाइन जमा करना होगा। PAN Card Alert बिना लेट फाइन के पैन को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तारीख बीत चुकी है। PAN Card Alert आपको बता दें कि 31 मार्च 2022 से 30 जून 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने पर 500 रुपये का लेट फाइन लगता था। इसके बाद लेट फाइन बढ़कर 1,000 रुपया कर दिया गया।
इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके करें आधार-पैन लिंक
1.सबसे पहले “https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/” पोर्टल पर विजिट करें। इसके बाद ‘Quick Links’ सेक्शन के अंदर ‘Link Aadhaar option’ पर क्लिक करें।
- यहां अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर टाइप करें।
- अगर आपका पैन कार्ड पहले से ही आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपके स्क्रीन पर ‘PAN is already linked with the Aadhaar’ का मैसेज दिखेगा।
- यदि आपका आपने NSDL पोर्टल पर अपने लेट फाइन का पैमेंट कर दिया है तो पैमेंट की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा मान्य की जाएगी। इसके बाद आपको एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें “Your payment details are verified” लिखा आएगा।
- सभा जरुरी डिटेल्स देने के बाद आपको Link Aadhaar option पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके फोन में 6 डिजिट की OTP आएगी।
- अपने रिक्वेस्ट को सक्सेसफुल्ली सबमिट करने के बाद आप अपने स्टेटस को देख सकते हैं।
- यदि ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैमेंट सक्सेसफुल नहीं है जबकि आपने NSDLपोर्टल पर पहले ही पैमेंट कर दिया है तो पैन होल्डरों को पैन-आधार लिंक रिक्वेस्ट भेजने से पहले 4-5 वर्किंग डेज काइंतजार करना होगा।
पैन कार्ड डिएक्टिवेट हुआ तो होगी ये परेशानी
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। PAN Card Alert वहीं 31 मार्च तक फिजिकल शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलना भी जरूरी है। PAN Card Alert बता दें कि पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन का रेकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। सरकार इसी नंबर से लोगों के टैक्स की जानकारी रखती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्तीय लेनदेन का भी रेकॉर्ड रखता है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत होता है। PAN Card Alert देश के किसी भी व्यक्ति या फिर कंपनी की जानकारी एक ही पैन नंबर से रेकॉर्ड होती है। ऐसे में अगर कोई दो या दो से ज्यादा पैन कार्ड भी बनवा लेता था, तो उसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। इसी वजह से सरकार अब पैन को आधार से लिंक करा रही है। आधार से एक ही पैन कार्ड लिंक हो पाएगा। ऐसे में अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो वो अपने आप डिएक्टिवेट हो जाएंगे।
पैन कार्ड की कहां-कहां है जरूरत
PAN 10 डिजिट की नंबर वाला एक दस्तावेज है और सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुरू करने के लिए जरूरी है। PAN का इस्तेमाल आईटी डिपार्टमेंट द्वारा इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। PAN नंबर का इस्तेमाल इनकम टैक्स का भुगतान करते हुए टैक्स रिफंड प्राप्त करने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संचार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। PAN Card Alert इसके अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल 50 हजार रुपये से ज्यादा के बड़े ट्रांजेक्शन जैसे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने नए व्हीकल खरीदने और बहुत कुछ करने के लिए भी किया जाता है।
- सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत PAN और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंकिंग कानूनी जरूरतों के लिए एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से सरकार और टैक्सपेयर्स को भी फायदा होता है।
- आधार नंबर में किसी व्यक्ति की सभी फाइनेंशियल जानकारी होती है। बड़े पैसे के ट्रांसफर से लेकर UPI तक, कार्ड में सभी डिटेल्स होते हैं। पैन को आधार से लिंक करने से आईटी डिपार्टमेंट को फ्रॉड या टैक्स चोरी पेश करने के लिए टैक्सपेयर्स के सभी ट्रांजेक्शन को ट्रैक और नोट करने में मदद मिलेगी।
- पैन को आधार से लिंक करने से कई पैन कार्ड वाले लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलती है। जैसा कि भारत के निवासियों के पास सिर्फ एक आधार है, पैन आगे ट्रैक करेगा कि व्यक्ति के नाम पर केवल एक पैन कार्ड है।
- पैन और आधार इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस और वेरिफिकेशन को भी आसान बनाएंगे। आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन समेत किसी व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी रखता है, इसलिए लिंकिंग तेजी से रिटर्न दाखिल करने की प्रोसेस शुरू करेगी।