Kangana Ranaut: High Court से नोटिस जारी कंगना रनौत की रद्द होगी संसद सदस्यता!
Kangana Ranaut: दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है और अब सांसद कंगना रनौत की संसद सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ (High Court) हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस (HC notice issued to Kangana Ranaut) जारी किया है और अब कंगना रनौत (himachal high court on kangana ranaut) की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की चुनावी जीत को चुनौती दी गई है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस संबंध में रनौत को नोटिस जारी किया है. बता दे की हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में रनौत ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी विक्रमादित्य सिंह को 74 हजार 755 वोटों के अंतर से हराया. रनौत को कुल 5 लाख 37 हजार 2 वोट मिले जबकि सिंह को 4 लाख 62 हजार 267 वोट मिले.
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक
किन्नौर के रहने वाले लायक राम नेगी ने इस संबंध में एक याचिका दायर की है. नेगी वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं. उन्होंने दावा किया है कि अनुचित तरीके से उनके ‘नामांकन पत्र’ को खारिज कर दिया गया था. नेगी का आरोप है कि ऐसा करके उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया.
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने रनौत को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. नेगी का आरोप है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपने विभाग से ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ भी दिया था. लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर (मंडी के डिप्टी कमिश्नर) ने बिजली पानी और टेलीफोन विभागों से अतिरिक्त मंजूरी मांगी. नेगी का कहना है कि उन्होंने इन सभी अनुरोधों को पूरा किया. इसके बावजूद उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया.नेगी ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर उनका नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया जाता तो वो चुनाव जीत सकते थे. उन्होंने कोर्ट से नामांकन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आधार पर रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग की है. अब इस मामले में कंगना रनौत के जवाब का इंतजार है.अब नियम क्या कहता है वो देख लेते है
नियम क्या कहता है ?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100. इसमें उन कारणों के बारे में बताया गया है जिसके आधार पर किसी चुनाव को रद्द किया जा सकता है. इसके खण्ड C के अनुसार चुनाव में अगर किसी का नॉमिनेशन गलत तरीके से रद्द किया गया है तो चुनाव को भी रद्द किया जा सकता है.इस मामले में कंगना रनौत की सांसदी तभी रद्द हो सकती है जब राम नेगी अपने दावे को कोर्ट में साबित करेंगे.आपको क्या लगता क्या कंगना की सांसदी जाएगी अपनी राय हमे कमेन्ट कर जरूर बताएँ