GST on Online Gaming: दोस्तों ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीनों को सरकार ने हाल ही,, में तगड़ा झटका दिया है. नई अप्रत्यक्ष कर,, व्यवस्था के तहत निर्णय लेने वाली,, शीर्ष इकाई,, जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेम पर (GST Council) 28 फीसदी की दर से टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है. इससे ऑनलाइन गेम के शौकीनों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे,,, जबकि सरकार को मोटी कमाई होने वाली है.
Online Gaming पर 28 फीसदी की दर से GST
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में ,,राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के हवाले से कहा गया है कि,, ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगने पर,,, सरकार को करीब 20 हजार करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है.,, उन्होंने कहा कि अभी (online gaming industry ) ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2-3 फीसदी की दर से टैक्स् दे रही है,,, जो सबसे निचले स्लैब 5 फीसदी से भी कम है. ,,इसके बाद भी सरकार को 1,700 करोड़ रुपये की रेवेन्यू मिली है.,, ऐसे में अगर टैक्स की दर बढ़कर 28 फीसदी होती है, ,,तो कुल राजस्व संग्रह भी कई गुणा बढ़ना तय है.
Online Gaming दोनों गेम पर ज्यादा टैक्स
फेडरेशन ऑफ इंडियन फेंटेसी स्पोर्ट्स ,,के डीजी जॉय भट्टाचार्य का कहना है,, यह समय ऐसा ,,जब सरकार को हर सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए। ,,टैक्स दरों को कम या तर्कसंगत करना चाहिए,,, मगर सरकार एकदम उल्टा कर रही है।,, ऑनलाइन गेमिंग में दोनों गेम पर ज्यादा टैक्स से ,,किसी को फायदा नहीं होगा। ,,उल्टा कारोबार कम होगा।,, जब कारोबार में गिरावट आएगी,, तो निश्चित तौर पर कंपनियों पर ,मैन पावर कम करने ,,का दबाव बढ़ेगा।
GST एक्सपर्ट के अनुसार
GST एक्सपर्ट निखिल गुप्ता के अनुसार,, मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग के तहत दो तरह के गेम होते हैं। एक गेम ऑफ चांस और दूसरा गेम ऑफ स्किल होता है। एक गेम ऑफ चांस में 28 फीसदी टैक्स लगता है और फेस वैल्यू पर लगता है। मगर गेम ऑफ स्किल में 18 फीसदी टैक्स लगता था।,, काउंसिल के ताजा फैसले के बाद,, दोनों गेम में टैक्स के स्तर पर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ,,यानी ऑनलाइन गेमिंग महंगा हो जाएगा।
टैक्स ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनियों को भरना
जीएसटी काउंसिल ने मंगलवार को,, अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग यानी घुड़-दौड़ पर टैक्स को लेकर फैसला लिया. ,,अब ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी GST लगेगा. यह टैक्स दांव (Bet) पर लगाई जानी वाली पूरी रकम पर लगेगा. ,,इसी तरह, कसीनो के मामले में खरीदे गए ,,चिप की वैल्यू पर टैक्स लगेगा. ,,यह टैक्स ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनियों को भरना होगा.,, हालांकि ऐसे मामलों में कंपनियां टैक्स,, ग्राहकों से ही वसूल करती है
हारे या जीते दोनों ही मामले में टैक्स भरना होगा
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने स्पष्ट किया है कि,, 28 फीसदी की यह दर हर बार बेट यानी दांव लगाने पर लागू होगी,,. इसका हार-जीत से कोई लेना-देना नहीं है,,. इसका मतलब है कि आप हारे या जीते दोनों ही मामले में ,,टैक्स भरना होगा. वहीं जीती गई रकम पर अलग से,, इनकम टैक्स का नियम लागू होगा.,,इससे पहले ऑनलाइन गेम के प्रकार के हिसाब से ,,टैक्स को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी. ,,हालांकि अब साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स लगाते हुए ,,इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ,,यह कौशल आधारित खेल है या संयोग आधारित खेल है. दोनों तरह के खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी ही लगेगा.,,दोस्तों सरकार के इस फैसले से ,,आप कितने सहमत है ,,कमेन्ट कर जरूर बताये