Ganesh Chaturthi preparations in Mumbai : महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि इस साल गणेशोत्सव त्योहार बिना किसी कोविड-19 प्रतिबंध के मनाए जाएंगे. हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा. राज्य का सबसे बड़ा 10 दिवसीय सार्वजनिक उत्सव गणेशोत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर तक मनाया जाएगा इन सबके बीच बीएमसी ने कई गाइडलाइन भी जारी की है. दरअसल बीएमसी ने सभी गणेश मंडलों के लिए नियमों की घोषणा कर दी है. जिनका पालन करना अनिवार्य है.
30 फीट से ज्यादा न हो उचाई
नवी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर नगर निकाय (Navi Mumbai Municipal Corporation) ने भगवान गणपति की मूर्तियों के आकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत मंडप 30 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जा सकता है. यदि 25 फीट से अधिक ऊंचा मण्डप है तो मण्डप की गारंटी मण्डप द्वारा दी जायेगी तथा मण्डप को उसके लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा. अगर नए मंडप या 2019 से पहले के मंडप की माप में कोई बदलाव होता है, तो पुलिस को प्रमाण पत्र के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी.
बीएमसी के नियमों का पालन अनिवार्य
गौरतलब है कि मुंबई में कोरोना वायरस के नियंत्रण में होने के कारण इस साल गणेशोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है. अगले दस दिनों में बप्पा पहुंचेंगे और बप्पा के स्वागत के लिए गणेश भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है. मार्च 2020 में कोरोना की वजह से त्योहार को नियमों के दायरे में मनाया जाना था. लेकिन इस साल जैसे-जैसे कोरोन का खतरा कम हुआ है, मुंबई में भी उत्सव का माहौल जोर पकड़ रहा है. लेकिन इसके लिए नगर पालिका द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.
मंडप में साफ-सफाई अनिवार्य
दरअसल नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका के लाइसेंस विभाग के माध्यम से सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में निषिद्ध विज्ञापन लगाने वाले बोर्डों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मण्डप क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा तैयार जनोपयोगी वॉल पेपर, कपड़े के पैनल को प्रदर्शित किया जा सकता है, वहीं शहर में मलेरिया, लेप्टो, डेंगू, स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है ऐसे में मंडप क्षेत्र को साफ रखने की जिम्मेदारी बोर्ड की होगी.