MCD Teachers New Transfer Policy: दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (Delhi Municipal Corporation) के टीचर्स (MCD Teachers) अब अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट (Delhi Education Department) ने शिक्षकों और प्रिंसिपल्स (MCD Teachers & Principals) के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू (Delhi MCD Teachers New Transfer Policy) कर दी है। इसके तहत उन पर कई नए तरह के नियम (Delhi MCD Teachers New Transfer Policy Rules) लागू हो गए हैं। इसके अंतर्गत साल मे केवल एक बार ट्रांसफर लेने से लेकर गृह क्षेत्र में तैनाती न मिलने तक बहुत कुछ शामिल है।
अपने मन मुताबिक नहीं ले पाएंगे तबादला
नई ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के शिक्षक अब अपने मन मुताबिक स्कूल में तबादला नहीं ले पाएंगे। इसको लेकर उन पर सख्ती बरती जाएगी। दूसरा बड़ा नियम यै है कि अब दिल्ली नगर निगम के शिक्षको को साल में एक ही बार तबादला या पोस्टिंग दी जाएगी। वे बार-बार तबादले की कोशिश नहीं कर सकते।
स्कूल टीचर्स और छात्रों का अनुपात रहेगा सही
नियमों को लागू करने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि स्कूलों में टीचर और छात्र अनुपात सही रहे। यानी जिस संख्या में छात्र हों उसी संख्या में उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स भी उपलब्ध रहें।
मूल पद पर होगी तैनाती
टीचर्स अपने मूल पद और स्थान पर तैनात किए जाएंगे। अगर टीचर्स को मौजूदा जोन में वैकेंसी न होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल पाती है तो उन्हें नजदीकी जोन में भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने ये भी साफ किया है कि किसी भी शिक्षक को उसके गृह क्षेत्र में तैनाती नहीं दी जाएगी।