Delhi Government School New Rule Of 60 Percent Attendance: दिल्ली (Delhi) के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (Delhi Government Schools) के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अब अगर उन्हें वार्षिक परीक्षा में बैठना है तो नियमित स्कूल जाना होगा। उपस्थिति कम होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। दिल्ली सरकार ने यहां के स्कूलों के लिए ये नया नियम (Delhi Government School Attendance Rule) निकाला है। इसके तहत स्कूलों में 60 फीसदी हाजिरी अनिवार्य है। ये नियम क्लास 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए है। पहले अटेंडेंस को लेकर कोई नियम नहीं था।
अभिभावकों को किया जाएगा सूचित
इतना ही नहीं छात्रों की स्कूल में उपस्थिति के विषय में अभिभावकों को नियमित रूप से फोन कॉल, एसएमएस, व्हॉट्सअप अथवा मेल से सूचित किया जाएगा। टीचर्स द्वारा छात्रों की उपस्थिति का पूरा चार्ट बनेगा जो उसकी ऑनलाइन जमा की गई परफॉर्मेंस प्रोफाइल से जुड़ेगा। यानी छात्र की उपस्थिति से उसकी परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी अछूती नहीं रहेगी।
बीते सप्ताह उठे थे सवाल
बता दें कि पिछले हफ्ते ही उपराज्यपाल वीकी सक्सेना ने बच्चों की कम उपस्थिति को लेकर सवाल उठाए थे। अब शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुधारने के लिए ये कदम उठाया है। इस संबंध में सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है और उन्हें ये भी आदेश दिया गया है कि वे इस आदेश के संबंध में स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को बताएं।
अटेंडेंस कम होने पर देना होगा शपथ-पत्र
यदि मिड टर्म में छात्र की उपस्थिति कम है तो अभिभावकों के शपथ पत्र जमा कराने पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी। शपथ पत्र में लिखकर देना होगा कि छात्र भविष्य में उपस्थिति को सुधार लेगा। यदि वार्षिक परीक्षा के समय छात्र की उपस्थिति दस फीसदी से अधिक लेकिन 15 फीसदी से अधिक नहीं है, तब स्कूल प्रमुख छात्र व उसके अभिभावक द्वारा कमी के कारणों की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर कारण बताते हुए संबंधित डीडीई को भेज सकता है।