Arvind Kejriwal: दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM Kejriwal) अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट (Rouse Avenue Court) से थोड़ी राहत मिल गई। जी हाँ केजरीवाल के ऊपर से अब गिरफ्तारी का खतरा टल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है लेकिन ed की तलवार अब भी केजरीवाल पर लटकी हुई है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में केजरीवाल को जमानत दी. कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने को कहा. शराब नीति मामले के (ED Summon To CM Kejriwal) संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दो शिकायतों को अदालत में दिया गया था.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर उनके client को जाने दिया जाए. उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं वो भी दिए जाएं. इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा. केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि बॉन्ड भर दिया गया है. इसके बाद अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी.
राउज एवेन्यू कोर्ट से CM केजरीवाल को राहत
वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान गुजारिश की थी कि बॉन्ड स्वीकार कर केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस को जारी रखा जाए. ईडी की तरफ से पेश वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. कोर्ट की तरफ से जो समन किया गया था उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है. कोर्ट ने दोनों मामलों में 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 1अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी. कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर भी 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की मांग की है. दिल्ली शराब नीति मामले की जांच ईडी कर रही है और वह इस मामले में कई बार नोटिस जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है.
आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हमें अदालत पर पूरा विश्वास है. ‘ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं. इसका फैसला अब कोर्ट करेगा. हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. कोर्ट जो भी फैसला लेगा,,, हमारा फैसला उसी के अनुरूप होगा.’ ‘कोर्ट ने सीएम (अरविंद केजरीवाल) को समन किया था. पिछली बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे. जब उन्हें दोबारा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति तौर पर उपस्थित होंगे. वह आज पेश हुए और जमानत बांड जमा किया. जमानत दे दी गई है.’
बीजेपी की प्रतिक्रिया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, “बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी. ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की। जब-जब अरविंद केजरीवाल समन का निरादर करते हैं तो वे कानून का उल्लंघन करते हैं।”
वही बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा ‘उन्होंने (दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत लेकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें जो समन भेजा गया था वह संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध था।’
और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के मामले में उन्हें 15,000 रुपये के बेल बॉड पर जमानत मिल गई है। वह जमानत पर हैं और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा है। संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना उचित है। अब राहत के बाद ed केजरीवाल पर क्या करवाई करेगी ये तो वक्त ही बताएगा आपकी इस पर क्या राय है हमे कमेन्ट कर जरूर बताएँ