दोस्तों अगर आपको गिफ्ट लेने और देने का शोक है तो सावधान हो जाइये। क्योकि 1 जुलाई से व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट पर भी सरकार TDS लगाने जा रही है। ये अहम नियम देश में 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानि (TDS) से जुड़े इस नियम से डॅाक्टर्स से लेकर व्यापारी तक सब प्रभावित होने वाले हैं। अगर आपने इस नियम को नजरअंदाज कर दिया, तो आपको नुकसान भी हो सकता है।
दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स यानि CBDT की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके तहत 1 जुलाई 2022 से मुफ्त में दिए जाने वाले गिफ्ट पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों मौजूदा वक्त में प्रमोशन के नाम पर इंफ्लूएंसर और डॉक्टर को सीधा पैसा ना देकर महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। हालांकि अब मुफ्त के गिफ्ट लेने महंगा पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब सरकार मुफ्त में दिए जाने वाले गिफ्ट को टैक्स के दायरे में रखेगी।
दोस्तों CBDT ने फाइनेंस एक्ट 2022 के सेल्स प्रमोशन गाइडलाइन में बदलाव किया है। इस एक्ट में नया टैक्स नियम जोड़ा गया है, जिसमें सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और डॉक्टर को मुफ्त के गिफ्ट पर टीडीएस का भुगतान करना अनिवार्य होगा। हालांकि सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि अगर कंपनी दिए जाने वाले गिफ्ट को वापस करती है, तो उन गिफ्ट पर टीडीएस लागू नहीं होगा।
सीबीडीटी ने बताया कि कार, मोबाइल, आउटफिट, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को गिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ केस में इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल के बाद वापस कर दिया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को सीबीडीटी के 194R एक्ट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट वापस नहीं लिए जाते हैं, तो उसे व्यक्ति की कमाई के हिस्से के रूप में जोड़ा जाएगा। ऐसे में उस व्यक्ति को 10 फीसद टैक्स देना पड़ेगा।
अब हम आपको ये बता दे की ये tax किन किन वस्तुओं पर लागू होगा,ये टैक्स कार गिफ्ट,टेलिविजन गिफ्ट,कंप्यूटर गिफ्ट,गोल्ड कॉइन गिफ्ट,TV ,मोबाइल फोन गिफ्ट,विदेश टिकट गिफ्ट इन सब पर टैक्स लागु होगा।
वही अगर अस्पताल के कर्मचारी और सलाहकार को कंपनी मुफ्त दवा का सैंपल देती है, तो यह टीडीएस के दायरे में आएगा। सीबीडीटी के मुताबिक अगर डॉक्टर या सलाहकार गिफ्ट लेते हैं, तो टैक्स अस्पताल के खर्च में जोड़ा जाएगा। इसके बाद अस्पताल अपनी कर्मचारियों के वेतन खर्च में टैक्स की कटौती कर सकता है।